सुल्तानपुर (Sultanpur) के बहुचर्चित चिकित्सक घनश्याम तिवारी (Ghanshyam Tiwari) हत्याकांड में शुक्रवार को आरोपी दीपक सिंह की गैरहाजिरी पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। एडीजे प्रथम संतोष कुमार की अदालत में आरोपी दीपक सिंह लगातार अनुपस्थित रहा, जबकि उसे और उसके जमानतदारों को नोटिस भेजी गई थी। बावजूद इसके न तो आरोपी पेश हुआ और न ही उसके जमानतदार अदालत में उपस्थित हुए। इस पर अदालत ने सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों जमानतदारों—श्रुतिमित सिंह और सतीश सिंह—का जमानतनामा जब्त करने के साथ ही उनकी जमानत धनराशि की वसूली हेतु मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने गैरहाजिर आरोपी दीपक सिंह के खिलाफ कार्यवाही बरकरार रखते हुए उसकी पत्रावली पृथक कर दी है। वहीं, सह-आरोपी अजय नारायण सिंह की ओर से दाखिल की गई मौका अर्जी और आपत्ति को भी अदालत ने निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है।
Sultanpur News-घटना 23 सितंबर 2023 की है, जब शास्त्री नगर निवासी डॉ. घनश्याम तिवारी की हत्या के मामले में उनकी पत्नी निशा तिवारी ने कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस में नारायनपुर निवासी जगदीश नारायण सिंह, विजय नारायण सिंह, अजय नारायण सिंह और धनपतगंज थाना क्षेत्र के मायंग निवासी दीपक सिंह को आरोपी बनाया गया था। मुकदमे के दौरान दो आरोपियों—जगदीश नारायण सिंह और विजय नारायण सिंह—की मृत्यु हो चुकी है, जबकि शेष दो आरोपियों के खिलाफ ट्रायल जारी है। अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे और वादिनी के निजी अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने अदालत से आग्रह किया कि ट्रायल में जानबूझकर देरी की जा रही है और शीघ्र निस्तारण के लिए आरोपी दीपक सिंह के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू एवं 82 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्रवाई की जाए। अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए दोनों आरोपियों की पत्रावलियाँ अलग-अलग करने और अजय नारायण सिंह को 13 अक्टूबर को बयान के लिए तलब करने का आदेश जारी किया है।




