सुप्रीम कोर्ट ने POCSO मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की “अनावश्यक” टिप्पणियों को किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 अगस्त, 2024) को POCSO मामले में कोलकाता हाईकोर्ट की एक बेंच द्वारा की गई “अनावश्यक” टिप्पणियों को रद्द कर दिया, जिसमें किशोर लड़कियों को “अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने” की सलाह दी गई थी।