दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी और अन्य को भेजा समन, भाजपा प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ ने किया मानहानि का मुकदमा
दिल्ली के साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी और अन्य को भाजपा मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर समन जारी किया है। यह मुकदमा ध्रुव राठी द्वारा नखुआ को हिंसक और अपशब्दों का उपयोग करने वाला ट्रोल कहने के आरोप पर आधारित है। जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई 2024 को पारित आदेश में 06 अगस्त 2024 के लिए ध्रुव राठी और सोशल मीडिया मध्यस्थों को मुकदमे और आवेदन के नोटिस का समन जारी किया है। मामले में वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने वादी की ओर से पेश होकर अपना पक्ष रखा।