सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का ऐतिहासिक निर्णय : अनुसूचित जाति और जनजाति में भी “क्रीमी लेयर” को आरक्षण लाभ से बाहर करने की जरूरत

प्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बीच ‘क्रीमी लेयर’ को आरक्षण लाभ से बाहर करने के लिए एक “अलग” मानदंड विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मामले में चार न्यायाधीशों का बहुमत था।