नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून को केंद्रीय सरकार की यह जानकारी दर्ज की कि NEET-UG 2024 में 4 जून को 1,563 उम्मीदवारों (neet aspirants) को दिए गए अनुग्रह अंक (neet grace marks) रद्द कर दिए जाएंगे और वे 23 जून को संभावित री-टेस्ट में शामिल हो सकते हैं।
1,563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड होंगे संशोधित
सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता शामिल थे, को केंद्र ने बताया कि इन उम्मीदवारों को उनके वास्तविक स्कोर सूचित किए जाएंगे, जो बिना अनुग्रह अंक के होंगे।
अनुग्रह अंक देने पर विवाद- Controversy over granting grace marks
सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं (neet supreme court) की सुनवाई कर रहा था जो 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंक के खिलाफ थीं। यह अंक “सामान्यीकरण सूत्र” का उपयोग करके दिए गए थे, क्योंकि इन उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्रों पर 3.2 घंटे की पूर्ण अवधि लिखने की अनुमति नहीं दी गई थी।
NTA की समिति की सिफारिश
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा गठित एक समिति ने इन उम्मीदवारों को अनुग्रह अंक देने की सिफारिश की थी। जब यह निर्णय विवाद में आया और इस पर सार्वजनिक विरोध बढ़ा, तो NTA ने एक और समिति बनाई जिसने 10 जून से 12 जून के बीच विचार-विमर्श किया।
री-टेस्ट का निर्णय
केंद्र के अधिवक्ता कनु अग्रवाल ने अदालत को सूचित किया कि इस समिति की राय थी कि समय की हानि के लिए 1,563 छात्रों को अनुग्रह अंक देना असंगत स्थिति पैदा कर रहा था। इसलिए, एक री-टेस्ट आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
री-टेस्ट में शामिल होने का विकल्प
जो उम्मीदवार री-टेस्ट में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनके परिणाम उनके वास्तविक अंक के आधार पर घोषित किए जाएंगे, जो बिना अनुग्रह अंक के होंगे। जो उम्मीदवार री-टेस्ट में शामिल होना चुनेंगे, उनके री-टेस्ट के वास्तविक अंक लिए जाएंगे और 5 मई के उनके पहले अंक को निरस्त कर दिया जाएगा।
पुन: परीक्षा की तारीख
NTA के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक ने अदालत को सूचित किया कि री-टेस्ट की तारीख 13 जून को अधिसूचित की जाएगी। NTA ने कहा कि पुन: परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी और परिणाम 30 जून को घोषित किए जाएंगे।
परामर्श सत्र की व्यवस्था
NTA ने यह भी बताया कि 6 जुलाई को निर्धारित परामर्श सत्र को बाधित नहीं करने का ध्यान रखा जाएगा।
याचिकाओं का निपटारा
अदालत ने अनुग्रह अंक के मुद्दे पर याचिकाओं का निपटारा किया। प्रश्नपत्र लीक आदि के आरोपों के संबंध में, अदालत ने NTA को दो सप्ताह में अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने एक अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए, जो 10 उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई थी, सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय की।
Physics Wallah के CEO की याचिका
Physics Wallah के CEO अलख पांडे द्वारा दायर याचिका में, अधिवक्ता जे. साई दीपक ने कहा कि NTA का अनुग्रह अंक देने का निर्णय “मनमाना” था।




