Sultanpur news-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धांधली: बल्दीराय ब्लॉक के अधिकारियों और महिला पर केस दर्ज

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धांधली के आरोपों के तहत बल्दीराय ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण, एक लिपिक और महुली गांव की एक महिला के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यह कदम धांधली के गंभीर आरोपों के बाद उठाया गया है, जिसमें कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से योजना का लाभ उठाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने इस मामले में संदीप मिश्रा, महुली गांव की कंचन और प्रभारी सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण अभिषेक गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन

धांधली का मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति को पूरे मामले की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का जिम्मा सौंपा गया। राज्य मंत्री समाज कल्याण स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक के आदेश पर 11 अगस्त को सचिव राहुल यादव को निलंबित कर दिया गया था। इसके अगले दिन 12 अगस्त को एडीओ समाज कल्याण अभिषेक गिरी को भी निलंबित कर दिया गया और उसी दिन तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया।

जांच रिपोर्ट और कानूनी कार्रवाई

जांच समिति ने 16 अगस्त को अपनी रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को सौंप दी। इस रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें सही दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे योजना का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की गई।

महुली गांव के निलंबित बीडीओ के बारे में अनिश्चितता

हालांकि महुली गांव के निलंबित बीडीओ राहुल यादव के मामले में अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं है। जांच की आगे की प्रक्रिया में और भी लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है लेकिन विवेचना और जांच के दौरान तथ्य और साक्ष्य के आधार पर कुछ और लोगों की भूमिका का पता चल सकता है।

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