सुल्तानपुर में पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश श्री एन के श्रीवास्तव ने शुक्रवार को ,एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई। इस सजा के साथ ही, न्यायालय ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक बल्दीराय पुलिस स्टेशन क्षेत्र की एक किशोरी सात फरवरी 2020 को अपने घर के पास भैंस बांधने जा रही थी। उसी समय, गांव के आरोपी करमजीत यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दो दिन बाद, पुलिस ने नौ फरवरी को आरोपी करमजीत यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया। न्यायालय में छह साक्ष्यों को पेश किया गया। शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।