अमित शाह (Amit Shah) पर पर टिप्पणी पर मानहानि के मामले (defamation case) में जमानत पर चल रहे रायबरेली से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (MP Rahul Gandhi ) शुक्रवार को एमपीएमएलए न्यायालय में पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता ने अदालत में राहुल गांधी की अस्वस्थता का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद न्यायाधीश ने अगली सुनवाई की तारीख 18 जून (court on June 18) निर्धारित कर दी।
परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि 2018 में राहुल गांधी ने बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह के बारे में विवादित बयान दिया था। भाजपा नेता विजय मिश्र ने इस टिप्पणी से आहत होकर अगस्त 2018 में विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिसमें दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के विरुद्ध मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया था।
इसके बाद, राहुल गांधी ने 20 फरवरी को न्यायालय में पेश होकर जमानत ले ली थी। उन्हें आरोपों का जवाब देने के लिए विशेष न्यायालय में बुलाया जा रहा है। शुक्रवार को पेश होने के लिए अंतिम मौका दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अदालत में उनकी अस्वस्थता का प्रार्थनापत्र दिया। साथ ही, अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण भी कोर्ट की कार्यवाही प्रभावित रही। इस कारण अगली सुनवाई की तिथि 18 जून को तय की गई है।