सुल्तानपुर के बल्दीराय विकास खंड के महुली और भखरी गांव में सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्रों के चयन में धांधली के आरोप लगे थे, जिसमें निलंबित वीडीओ को जांच टीम ने क्लीनचिट दे दी है। जिला स्तरीय अधिकारियों की तीन सदस्यीय टीम ने पाया कि पंचायत सचिव राहुल यादव इस घोटाले में दोषी नहीं हैं। हालांकि अन्य तीन व्यक्तियों—एडीओ समाज कल्याण अभिषेक गिरी, ब्लॉक लिपिक संदीप मिश्र और महुली गांव की कंचन को दोषी ठहराया गया है।
जांच रिपोर्ट के अनुसार बल्दीराय और कुड़वार में जुलाई महीने में आयोजित सामूहिक विवाह में 12 महिलाएं अपात्र पाई गईं। सीडीओ अंकुर कौशिक के निर्देश पर जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित सिंह ने दोषी पाए गए तीनों व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और अब मामले की विवेचना पुलिस करेगी।