सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ बाबू सिंह कुशवाहा (बाएं)- Facebook
जौनपुर के सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। सिंगरामऊ थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए कुशवाहा और अन्य के खिलाफ सम्मन जारी किया था। एफआईआर में आरोप था कि 21 अप्रैल 2024 को सपा प्रत्याशी कुशवाहा और उनके समर्थकों ने धारा 144 लागू होने के बावजूद हाईवे पर भीड़ इकट्ठी कर यातायात जाम कर दिया था, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ।

जमानत पर रिहाई: कोर्ट ने 20,000 रुपये की दो जमानत पर किया रिहा
अदालत में आत्मसमर्पण के बाद सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के अधिवक्ता समर बहादुर यादव ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए कुशवाहा को 20,000 रुपये की दो जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस घटना के चलते चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।