GST परिषद की बड़ी घोषणाएँ: कैंसर दवाओं पर टैक्स में कटौती और अन्य बदलाव-GST news

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नई दिल्ली में 9 सितंबर, 2024 को आयोजित 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की गई। सबसे प्रमुख बदलाव कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर (cancer medicine GST) में कटौती का था। कैंसर की दवाओं जैसे ट्रास्टुज़ुमाब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवलुमाब पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। यह कदम कैंसर के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि इससे दवाओं की कीमतों में कमी आएगी और इलाज का खर्चा भी कम होगा।

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शोध एवं विकास सेवाओं पर छूट

जीएसटी परिषद ने शोध एवं विकास सेवाओं को जीएसटी से मुक्त करने की सिफारिश की है। इसमें सरकारी संस्थाओं, शोध संगठनों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उन संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई शोध सेवाएं शामिल हैं, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत अधिसूचित हैं। इस फैसले से वैज्ञानिक शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही नए अनुसंधान में निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

नमकीन और स्नैक्स पर जीएसटी दर में बदलाव

जीएसटी परिषद ने नमकीन और स्नैक्स पर भी कर में बदलाव किया है। एक्सट्रूडेड/एक्सपैंडेड नमकीन पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई है। हालांकि अविन्धित/अधपकी स्नैक पेलेट्स पर जीएसटी की दर 5% बनी रहेगी। इससे उपभोक्ताओं को सस्ते स्नैक्स मिलेंगे और खाद्य उद्योग में भी सुधार देखने को मिलेगा।

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स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18% टैक्स की समीक्षा- Insurance GST

जीएसटी परिषद ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर लगने वाले 18% टैक्स की समीक्षा के लिए एक मंत्री समूह (GoM) का गठन किया है। इस मुद्दे पर लंबे समय से राजनीतिक दलों के बीच विवाद चल रहा था। इस समूह में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समूह अक्टूबर 2024 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

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