पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके सहयोगी सूर्यप्रकाश सिंह अंशू ने सोमवार को एमपी-एमएलए न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। न्यायालय ने दोनों के खिलाफ पिछली पेशी पर अनुपस्थित रहने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। स्पेशल जज शुभम वर्मा ने 10 जून की तारीख तय की थी। पिछले पेशी पर आत्मसमर्पण करने वाले रुकसार अहमद को पहले ही जेल भेजा जा चुका था। अब चंद्रभद्र सिंह सोनू और सूर्यप्रकाश सिंह अंशू का भी जेल जाना तय है।
मारपीट और दीवार ढहाने के मामले में सजा
न्यायाधीश योगेश यादव ने पिछले साल 6 जुलाई को चंद्रभद्र सिंह सोनू, सूर्य प्रकाश सिंह अंशू और अमेठी के कमरौली क्षेत्र के निवासी रुकसार अहमद को मारपीट और दीवार ढहाने के मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने तीनों को डेढ़-डेढ़ वर्ष की सजा और कुल 23,100 रुपये का जुर्माना लगाया था।
घटना का विवरण
घटना 25 फरवरी 2021 को पूर्व विधायक के गांव मायंग में हुई थी। पीड़ित बनारसी ने आरोप लगाया था कि उनकी दीवार को जेसीबी मशीन से जबरदस्ती गिराया गया और विरोध करने पर उनके घर में घुसकर मारपीट की गई। इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
हाईकोर्ट में अपील
दोषियों ने इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली।