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महिला आयोग प्रमुख पर टिप्पणी से नाराजगी, धारा 79 के तहत मामला दर्ज
दिल्ली पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की प्रमुख रेखा शर्मा पर ‘अपमानजनक’ टिप्पणी करने के मामले में FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की DCP (PRO) सुमन नलवा ने बताया कि मोइत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो किसी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कार्य, इशारे या कृत्य से संबंधित है।
IFSO यूनिट ने की FIR दर्ज
दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने रविवार को यह FIR दर्ज की। NCW ने मोइत्रा की टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ FIR की मांग की थी। 4 जुलाई को, मोइत्रा ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें रेखा शर्मा को हाथरस में भगदड़ की जगह पर पहुंचते हुए दिखाया गया था। इस वीडियो को बाद में हटा दिया गया।
महिला आयोग की प्रतिक्रिया
NCW ने अपनी शिकायत में कहा, “महुआ मोइत्रा द्वारा की गई टिप्पणियाँ अत्यंत अपमानजनक हैं और एक महिला के गरिमा के साथ जीने के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन हैं।” महिला आयोग ने अपने पोस्ट में कहा, “मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और आयोग को 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।”
महुआ मोइत्रा की प्रतिक्रिया
महुआ मोइत्रा ने NCW के पोस्ट के जवाब में लिखा, “दिल्ली पुलिस कृपया स्वतः आदेशों पर तुरंत कार्रवाई करें। मैं नादिया में हूँ, अगर आपको अगले 3 दिनों में मेरी त्वरित गिरफ्तारी के लिए जरूरत हो तो। मैं अपना छाता खुद पकड़ सकती हूँ।”
इस मामले में महुआ मोइत्रा की टिप्पणी और प्रतिक्रिया ने सामाजिक और राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा का विषय बना दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस और महिला आयोग इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं।