दिल्ली शराब नीति मामला (Delhi Liquor Policy Case) : केजरीवाल ने राउस एवेन्यू कोर्ट में नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की, आज 2 बजे होगी सुनवाई

-

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने गुरुवार को राउस एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में दिल्ली शराब एक्साइज पॉलिसी मामले (Excise money laundering case) में नियमित जमानत (regular bail plea) के लिए अर्जी दाखिल की। कोर्ट द्वारा इस मामले को आज दोपहर 2 बजे सुनने की संभावना है।

अरविंद केजरीवाल ने मार्च में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस महीने की शुरुआत में, कोर्ट ने उन्हें चल रहे लोकसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को चुनावों के समाप्त होने के एक दिन बाद, 2 जून तक पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।

इस हफ्ते की शुरुआत में, केजरीवाल ने अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए एक झटके के समान कोर्ट ने उनकी याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

अंतरिम जमानत के सात दिन के विस्तार के लिए उनकी अर्जी को अस्वीकार करते हुए, कोर्ट के कार्यालय ने कहा कि चूंकि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट (trial Court)) का रुख करने की स्वतंत्रता दी गई थी, इसलिए याचिका स्वीकार्य नहीं थी।

एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने कहा कि अंतरिम याचिका की लिस्टिंग पर निर्णय मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ले सकते हैं।

केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि उन्हें अपने “अचानक और अकारण वजन घटने के साथ-साथ उच्च कीटोन स्तरों” के लिए कई मेडिकल परीक्षण, जिसमें पीईटी-सीटी स्कैन शामिल है, करवाने के लिए सात दिन के जमानत विस्तार की आवश्यकता है।

अपनी याचिका में केजरीवाल ने कहा था कि उनके लक्षण किडनी, गंभीर हृदय रोग और यहां तक कि कैंसर का संकेत दे सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *