केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज, स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया

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दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court) ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहायक बिभव कुमार (Bibhav Kumar) की उस याचिका को खारिज कर दिया जो स्वाति मालीवाल हमले के मामले (Swati Maliwal Assault)में दाखिल की गई थी।

तीस हजारी अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी ने बिभव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

बिभव कुमार की ओर से अधिवक्ता रजत भारद्वाज और करण शर्मा ने पैरवी की।

बिभव कुमार को आज 28 मई को अदालत में पेश किया जाएगा। उन्हें पहले पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था।

यह प्राथमिकी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई थी। बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।

परसों , दिल्ली पुलिस ने कुमार के लिए चार दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी।

दिल्ली पुलिस का आरोप है कि जांच के दौरान बिभव कुमार ने हमेशा असहयोग किया और सवालों के जवाब में टालमटोल की। यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बताया, जो जांच में सच्चाई उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है।

रिमांड आवेदन में लिखा गया-“विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, आरोपी की जांच के लिए फिर से आमना-सामना कराया जा सकता है और तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जांच आगे बढ़ाई जा सकती है। जांच दल के कुछ सदस्य मुंबई में जांच कर रहे हैं और कुछ साक्ष्यों के साथ जल्द ही दिल्ली लौटने की संभावना है और आरोपी का फिर से आमना-सामना कराने की आवश्यकता होगी। इसलिए, आरोपी को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए,”

मालीवाल ने आरोप लगाया कि 13 मई को जब वह केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं, तब बिभव कुमार ने उन पर हमला किया।

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