शिवसेना (यूबीटी) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) को मानहानि के मामले में दोषी ठहराते हुए 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई है। मुंबई के मजगांव स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में संजय राउत पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला बीजेपी नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया (Medha Somaiya) की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिनके वकील विवेकानंद गुप्ता ने कोर्ट के आदेश की जानकारी दी।
डॉ. मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि संजय राउत ने मीडिया के सामने उन पर और उनके पति पर ₹100 करोड़ के घोटाले में शामिल होने के झूठे और मानहानि करने वाले आरोप लगाए थे। यह घोटाला मीरा-भायंदर में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित था। सोमैया का कहना था कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं था और इसका उद्देश्य उनकी और उनके परिवार की छवि को खराब करना था।
शिकायत में कहा गया, “आरोपी द्वारा मीडिया में दिए गए बयान अपने आप में मानहानिकारक हैं। इन बयानों का उद्देश्य मेरे चरित्र को आम जनता की नजरों में धूमिल करना था।”