सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पूर्व अध्यक्ष अदिश सी अग्रवाल ने वर्तमान अध्यक्ष कपिल सिब्बल से पिछले हफ्ते पास किए गए विवादास्पद प्रस्ताव को वापस लेने और सदस्यों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सिब्बल ने ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह जानकारी एएनआई द्वारा दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पूर्व अध्यक्ष अदिश सी अग्रवाल -CREDIT-https://x.com/adishcaggarwala
यह विवादास्पद प्रस्ताव 21 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर केस के संबंध में पारित किया गया था। अग्रवाल ने सिब्बल को लिखे पत्र में इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर चिंताओं का उल्लेख किया और SCBA अध्यक्ष की इस घटना को “संवेदनशील बीमारी” के रूप में वर्णित करने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सिब्बल का यह सुझाव देना कि ऐसी घटनाएं सामान्य हैं, अत्यधिक आपत्तिजनक है।
अग्रवाल ने आरोप लगाया कि यह प्रस्ताव “अमान्य” है क्योंकि इसे SCBA की कार्यकारी समिति द्वारा आधिकारिक रूप से मंजूरी नहीं दी गई थी। उन्होंने सिब्बल पर इस घटना की गंभीरता को कम करने और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। अग्रवाल ने यह भी कहा कि चूंकि सिब्बल इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसलिए SCBA का यह कथित बयान हितों के टकराव का उदाहरण है।
अग्रवाल ने सिब्बल से प्रस्ताव को 72 घंटे के भीतर वापस लेने और सार्वजनिक माफी की मांग की है अन्यथा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अग्रवाल के पत्र में कहा गया है कि कपिल सिब्बल ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले की गंभीरता को कम करने का प्रयास किया है जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा गहन जांच के अधीन है।
अग्रवाल का तर्क है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख कर और SCBA का कथित प्रस्ताव जारी कर सिब्बल ने न केवल सर्वोच्च न्यायालय और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है बल्कि SCBA अध्यक्ष की भूमिका की विश्वसनीयता और अखंडता को भी नुकसान पहुंचाया है। अग्रवाल ने कहा- “इस कार्रवाई से चिकित्सा और कानूनी समुदायों को गहरी चोट पहुंची है और SCBA की प्रतिष्ठा पर एक काला साया डाल दिया है”।
SCBA की कार्यकारी समिति (EC) के कई सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव पर आरोप लगाते हुए समान चिंताएं व्यक्त की हैं कि सिब्बल ने इसे SCBA के लेटरहेड पर बिना EC के समक्ष प्रस्तुत किए और मंजूरी के बिना हस्ताक्षरित कर दिया था।