वाराणसी के भोजूबीर-सिंधोरा मार्ग की खस्ताहाल स्थिति ने स्थानीय लोगों के जीवन को कठिन बना दिया है। इस मार्ग पर होने वाली छोटी-छोटी घटनाओं और जलभराव की समस्या ने जनता को परेशान कर रखा है। इस गंभीर समस्या को लेकर स्थायी लोक अदालत ने नगर आयुक्त, वीडीए और पीडब्ल्यूडी पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इन विभागों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और समस्या के समाधान के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष संतराम, सदस्य श्रीप्रकाश मिश्र और अर्चना श्रीवास्तव ने आदेश में कहा कि संबंधित विभागों ने इस मामले में घोर लापरवाही बरती है। अदालत ने कहा कि जनता के धन का दुरुपयोग कर उनके लिए ही समस्याएं उत्पन्न की गई हैं। जलभराव जैसी समस्याएं नटिनियादाई क्षेत्र में जनता के लिए गंभीर कठिनाइयाँ पैदा कर रही हैं, जिसके समाधान में विभागों ने कोई रुचि नहीं दिखाई।
अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में जबकि वाराणसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व स्वयं देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लोकसेवकों से इस प्रकार की लापरवाही की उम्मीद नहीं की जा सकती। अदालत ने निर्देश दिया है कि दो सप्ताह के भीतर इस मार्ग की समस्याओं का समाधान किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके और भविष्य में ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो।