केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के अवकाश पर होने के कारण इस मामले को अब 23 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया है। बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया था। यह मामला उस कथित बयानबाजी से जुड़ा है जो राहुल गांधी ने 8 मई 2018 को बेंगलुरु में की थी। राहुल गांधी ने 26 जुलाई को कोर्ट में पेश होकर इस केस को राजनीतिक द्वेष और लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास बताया और बयानबाजी से इंकार किया था।
कोर्ट की सुनवाई में देरी
इस मामले की पिछली सुनवाई में 20 फरवरी को कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दी थी। 26 जुलाई को एक बार फिर कोर्ट में पेश होकर राहुल ने इस केस को आधारहीन बताया और इसे राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बताया। मामले की अगली सुनवाई अब 23 अगस्त को होगी, जिसमें आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। न्यायिक अधिकारी के अवकाश के चलते सोमवार की सुनवाई टाल दी गई, जिससे यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है।